लखनऊ। राजकीय नर्सेज संघ ने नियम विरूद्ध उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नर्सिंग सलाहकार की तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही संघ ने उच्च न्यायालय, लखनऊ में योजित रिट याचिका का भी हवाला दिया है।
अशोक कुमार, महामंत्री, राजकीय नर्सेज संघ (rajkeey Nurses sangh) ने बताया कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी (State Medical Faculty), में रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार, नर्सेज एण्ड मिडवाइव्स कॉउन्सिल (Nurses and Midwives Council) के पद पर आईएनसी (INC), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकानुसार अन्य राज्यों की भांति नर्सिंग संवर्ग (nursing cadre) से ही रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार की तैनाती होनी चाहिए लेकिन इसे नहीं हो रहा है।
सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा नियमों को दरकिनार कर नर्सिंग सलाहकार (Nursing Consultant) पद का क्रियान्वयन/संचालन कई वर्षों से किया जा रहा है। सचिव द्वारा उक्त पद पर नियमित तैनाती न करते हुए संविदा के आधार पर नर्सिंग सलाहकार की तैनाती हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। इस पर उच्च न्यायालय, लखनऊ (Lucknow High Court) द्वारा रोक लगा दी गयी है।
उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन न करते हुए सचिव ने अपने पत्र दिनांक 12.09.2022 द्वारा नर्सिंग सलाहकार के पद पर तैनाती हेतु दिनांक 13.09.2022 से साक्षात्कार प्रस्तावित कर विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा (Medical Education), उ0प्र0 शासन को चयन समिति का सदस्य नामित किया है।
मुख्यमंत्री (UP CM), मुख्य सचिव (Chief Secretary), प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा अध्यक्ष/प्रधान महासचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ (Medical Health Federation) को लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि यह भी पता चल रहा है कि सचिव, नियमों की अनदेखी कर निजी नर्सिंग कालेजों को मान्यता प्रदान कर रहे है। उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद साक्षात्कार के माध्यम से नियमों के विरुद्ध चयन कर अपने करीबियों को लाभान्वित किये जाने की मंशा जाहिर हो रही है।
शासन व प्रशासन से अनुरोध करते हुए अशोक कुमार ने कहा कि इस साक्षात्कार को तत्काल निरस्त कराते हुए सचिव स्तर के अधिकारी से पूर्ण निष्पक्ष जांच कराकर इस कार्य में लिप्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। नर्सिंग सलाहकार पद पर नर्सिंग संवर्ग से नियमानुसार नियमित तैनाती की जाए।
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