नयी दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दो आदेशों को खारिज कर दिया है। जिससे जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ी राहत मिली है। सरकार के आदेशों को कंपनी ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी दिगे की डिविजन बेंच ने अपने आदेश में सरकार के आदेशों को भेदभावपूर्ण, कठोर और अनुचित करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कॉस्मेटिक उत्पादों में गुणवत्ता और सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान थोड़ी कमी रह जाती है तो उसके लिए पूरी मैन्यफैक्चरिंग प्रक्रिया को बंद कर देना सही नहीं है।
दरअसल महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) कंपनी के बेबी पाउडर (baby powder) की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। साथ ही सरकार ने कंपनी के बेबी पाउडर को बनाने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी रोक लगा दी थी। जिसे अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने खारिज कर दिया है और कंपनी को बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस फिर से देते हुए इसे बनाने और बेचने की अनुमति भी दे दी है।
बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में 15 सितंबर को इसके प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द (license canceled) कर दिया था। और 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर के प्रोडक्शन और बिक्री पर भी तत्काल रोक लगा दी गई थी। कंपनी को अपने स्टॉक वापस लेने के लिए भी कहा गया था। जिसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने कंपनी को बेबी पाउडर बेचने की इजाजत दे दी है। और महाराष्ट्र सरकार के रोक से जुड़े फैसले को रद्द कर दिया है।
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