कोरोना संक्रमण के घटते मामलों देखते हुए राज्य सरकार ने लागू प्रतिबंधों में कुछ और ढील दी है। उक्त के सम्बन्ध में राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शुक्रवार को जानकारी दिया और नई गाइडलाइन जारी किया। यह गाइडलाइन एक फरवरी से अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में लागू रहेगी। उन्होंने हिदायत दिया कि इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा।
नई गाइडलाइन के तहत किसी स्थान पर एकत्र होने के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैंडवास की उपलब्धता अनिवार्य होगी। किसी बंद स्थान पर अधिकतम 200 व्यक्तियों या उस स्थान की क्षमता के पचास फीसदी लोग को ही एक साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। खुले स्थान या मैदान पर क्षेत्रफल की 50 फीसदी से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा। पहले यह
मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण में राज्य सरकार का प्रदर्शन बहुत बढियाँ रहा है । पिछले चार माह से कोरोना के सक्रिय केस में लगातार कमी आ रही है। फिर भी इस महामारी पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए सावधानी बरतने और पूर्व में जारी भारत व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का और सख्ती से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पहले के प्रतिबंधों को लागू रखा गया है। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए जरूरी होने पर ही घर से निकल सकेंगे। अन्यथा उन्हें घरों के अंदर ही रहने होंगे।
गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्वजनिक व कार्यस्थल पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। भीड़भाड़ वाले स्थलों जैसे- बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन किए जाए। अंतरराज्यीय व राज्य के अंदर लोगों के आने-जाने व माल ढोने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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