शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), निदेशक (स्वास्थ्य) और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (medical officer) को नोटिस जारी किया। दरअसल हाईकोर्ट ने रोहड़ू सिविल अस्पताल (Rohru Civil Hospital) में नर्सों और फार्मासिस्ट के खाली पदों पर कड़ा संज्ञान लिया है। और न्यायालय ने मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सिविल अस्पताल रोहड़ू में नर्सिज और फार्मासिस्ट के खाली पड़े पदों के मामले में अब 25 मई को अगली सुनवाई होगी, जिसमें मुख्य सचिव (chief Secretary) औऱ स्वास्थ्य सचिव को अदालत में तलब किया गया है.बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ (paramedical staff) की कमी को लेकर छपी खबर में बताया गया है कि सिविल अस्पताल रोहड़ू में पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। बताया गया है कि अस्पताल में हर दिन 400 से 500 ओपीडी होती है और मरीजों को मरहम पट्टी की जरूरत रहती है। अस्पताल में अभी नर्सों के 31 पदों में से 17 खाली चल रहे हैं।
दरअसल सिविल अस्पताल रोहड़ू में स्टाफ की कमी होने से लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। जिसके बाद कई अखबारों में इसकी खबर सुर्खियों में बनी जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया।
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