भोपाल। एमपी के प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार का आयुष्मान योजना के तहत भुगतान नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश भर के निजी अस्पतालों (Private Hospitals) के करीब 1600 करोड़ रुपये के भुगतान पर शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की सरकार ने रोक लगा दी है।
शासन ने आदेश जारी कर कहा है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में संचालित अस्पतालों (operated hospitals) में से जो अस्पताल 50 बेड से अधिक या फिर एनबीएच की पात्रता रखेंगे उन अस्पतालों को जनरल मेडिसिन (general medicine) के मरीज को उपचार देने की पात्रता होगी और उन्हें ही दवा का भुगतान सरकार करेगी। 50 बेड से कम वाले अस्पताल जनरल मेडिसिन के अलावा अन्य विधाओं में आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) में पात्र रहेंगे, जो अस्पताल जनरल मेडिसिन में पात्र रहना चाहते हैं, वे 31 मार्च 2023 तक अपने अस्पताल में बेड संख्या बढ़ा लें।
बता दें कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों (Ayushman Card Holders) का निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार किया जाता था। लेकिन निजी अस्पताल प्रबंधनों की ओर से आयुष्मान योजना में जमकर गड़बड़ी करने की खबरों के बाद शिवराज सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इस गड़बड़ी से परेशान होकर मध्यप्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने अब निजी अस्पतालों के आयुष्मान भुगतान पर रोक लगा दी है।
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