











































दिल्ली हाईकोर्ट
नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन ‘अवैध’ बिक्री (Online illegal sales) पर प्रतिबंध लगाने के आग्रह वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार (Central government) से स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। मुख्य जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) की पीठ ने इसके साथ ही सुनवाई 22 मई के लिए स्थगित कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि ई-फार्मेसी (e-pharmacy) को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के प्रस्ताव पर मंथन जारी है और कुछ और समय की दरकार है। दरअसल कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें दवाओं (drugs) की ऑनलाइन अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का की मांग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रकाशित मसौदा नियमों को चुनौती दी गई है, जिससे औषधि एवं प्रसाधन नियमों में संशोधन किया जा सके।
बता दें कि याचिकाकर्ता जहीर अहमद (Petitioner Zaheer Ahmed) ने हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाने के बदले ऑनलाइन दवाओं की बिक्री जारी रखने के लिए ‘ई-फॉम्रेसी’ के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल किया है। याचिकाकर्ता ने डिफाल्ट ई-फॉर्मेसी (e-pharmacy) के खिलाफ कथित रूप से कोई कदम नहीं उठाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अहमद की याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2018 को बिना लाइसेंस के ऑनलाइन फॉर्मेसी (online pharmacy) द्वारा दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी थी।







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