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रेलवे कर्मचारियों संबद्ध निजी अस्पतालों में बिना देरी करा सकेंगें इलाज।

रेलवे कर्मचारियों को अब संबद्ध निजी अस्पतालों में बिना देरी इलाज मिल सकेगा।

हे.जा.स.
December 30 2020
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रेलवे कर्मचारियों संबद्ध निजी अस्पतालों में बिना देरी करा सकेंगें इलाज। प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ। रेलवे बोर्ड ने रेलकर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इमरजेंसी उपचार के लिए सोमवार को देश के सभी जोनल रेलवे के जीएम को नया आदेश जारी किया है। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को अब संबद्ध निजी अस्पतालों में बिना देरी इलाज मिल सकेगा। रेलवे अस्पताल से रेफर किए बिना कर्मचारी आपात स्थिति में इससे संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। संबद्ध निजी अस्पताल कर्मचारियों से रेलवे अस्पताल से रेफर कराने या फिर उपचार का एडवांस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। निजी अस्पताल को कैशलेस और क्रेडिट मेडिकल सुविधा रेलकर्मियों को देना होगा। 

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