











































District Hospital MAINPURI
मैनपुरी। जिला अस्पताल में कस्बा बेवर ग्राम मरकीचिया निवासी इलाज कराने गया। जहां इमरजेंसी में नर्स द्वारा उसे इंजेक्शन (injection) लगाए गए। जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ने लगी। उसने इसकी शिकायत सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (chief medical superintendent) से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
जिसके बाद पीड़ित ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से स्थाई लोक अदालत में जिला मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर और महिला नर्स (female nurse) के खिलाफ माननीय न्यायालय में केस दर्ज कराया। जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष द्वारा विपक्षी गणों को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई 2023 तारीख नियत की गई।
बता दें कि पीड़ित साहिल वर्मा के हाथ के अंगूठा कट जाने से वह जिला अस्पताल (District Hospital) इमरजेंसी में नर्सों ने उसे 2 इंजेक्शन लगाया और कुछ घंटों बाद इंजेक्शन लगाए हिस्से पर गठान बन गई और कुछ समय बाद उसे हरारत होने लगी। इंजेक्शन लगने से बनी गठान से न लेट पा रहा था और ना ही बैठ पा रहा था उसे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा।
जिसके बाद उसने प्राइवेट डॉक्टर (private doctor) को इलाज कराया। वहीं सीएमएस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को शिकायत की उन्होंने अगले दिन लिखित में शिकायत देने को कहा जिस पर साहिल वर्मा द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2023 को जिला मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को लिखित में शिकायत साहिल वर्मा द्वारा दी गई कि उसे गलत इंजेक्शन डॉक्टर और नर्स द्वारा लगाए गए है।
जिसकी शिकायत करने साहिल वर्मा इमरजेंसी में गया तो अगले दिन वहां पर ना डॉक्टर था न नर्स एक कर्मचारी बैठा हुआ था उससे डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसने साहिल वर्मा के साथ बदतमीजी की कहा डॉक्टर मैं हूं इंजेक्शन लगाए इससे कुछ नहीं होगा ना ही तुम कुछ कर सकते हो जो मुझे करना चाहो करो। जिस पर साहिल वर्मा द्वारा सीएमएस को लिखित में शिकायत दी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।
जिस पर साहिल वर्मा द्वारा अपनी अधिवक्ता आकांक्षा दुबे के माध्यम से स्थाई लोक अदालत में जिला मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मैनपुरी एवं डॉक्टर आदर्श सेंगर हड्डी रोग विशेषज्ञ (orthopedic specialist) जिला अस्पताल मैनपुरी तथा नर्स महिला जो उस दिन ड्यूटी पर तैनात थी जिसके द्वारा इंजेक्शन लगाया गया था उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में केस दर्ज कराया जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष द्वारा विपक्षी गणों को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई 2023 तारीख नियत की गई।







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