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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, कोरोना टीके लगवाने से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं

कोरोना टीकाकरण की वजह से कथित मौतों को लेकर केंद्र सरकार ने कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि मृतकों व उनके परिजनों के प्रति उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन टीके के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

विशेष संवाददाता
November 29 2022 Updated: November 29 2022 21:14
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, कोरोना टीके लगवाने से मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली।  देश में कोरोना ने कहर बरपाया था। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन संजीवनी बनकर सामने आई थी।  वहीं कोरोना टीकाकरण की वजह से कथित मौतों को लेकर केंद्र सरकार ने कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि मृतकों व उनके परिजनों के प्रति उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन टीके के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 


यह मामला पिछले साल दो युवतियों की कथित तौर पर कोरोना टीकाकरण (corona vaccination) से मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से जुड़ा है। केंद्र ने हलफनामे के साथ दायर जवाब में कहा कि जिन मामलों में टीके के कारण मौत हुई हो, उनमें सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजा मांगा जा सकता है। यह हलफनामा दो युवतियों के माता-पिता द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है। इनकी पिछले साल कोविड टीकाकरण के बाद मृत्यु हो गई थी।

 

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार (Central government) ने कहा है कि, कोविड टीका लगवाने से हुई मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। केंद्र ने कहा कि पीड़ित पक्ष सिविल कोर्ट (civil court) में मुआवजे के लिए अपील कर सकता है।

 

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