नयी दिल्ली। भारत में कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिले रही है। वहीं कोरोना वायरस के मरीजों में आई कमी को देखते हुए अब पाबंदियां भी कम कर दी गई हैं। इन सबके बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए कोविड के नए दिशा निर्देशों के अनुसार, अब घरेलू हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस मास्क नहीं पहनने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। घरेलू हवाई यात्रियों को फेस मास्क नहीं पहनने की छूट दी गई है।
हालांकि यात्रियों को मास्क (mask) लगाने की सलाह दी जाएगी। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर किसी तरह के जुर्माने को भी खत्म कर दिया गया है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस (corona virus) मामलों की घटती संख्या के बावजूद उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक, उड़ानों में यात्रा (travel on flights) करते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य था। एयरलाइन (airline) को जारी एक संचार में मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय सरकार की कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया के लिए एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की नीति के अनुरूप लिया गया है।
बता दें कि देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण (infection) के 501 नए मामले सामने आये हैं। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का असर अब फ्लू के समान रह गया है और इससे डरने की कोई जरुरत नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन (nationwide vaccination) अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 वैक्सीन की 219.82 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं।
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